बलरामपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग रायपुर द्वारा उर्वरक विक्रेता मेसर्स जीवन राम अग्रवाल राजपुर को पंजी संधारण रिपोर्ट एवं पाक्षिक प्रतिवेदन, पॉस मशीन प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त मेसर्स द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप उप संचालक कृषि बलरामपुर के द्वारा उर्वरक अधिनियम 1985 की धारा 35, धारा 7 (1) ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 35(2) (1) का प्रयोग करते हुए एकतरफा कार्यवाही कर संबंधित उर्वरक विक्रेता की प्राधिकार पत्र को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है। उक्त अवधि में संबंधित उर्वरक विक्रेता द्वारा उर्वरक विक्रय करते पाये जाने पर उर्वरक गुण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।