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बलरामपुर। कलेक्टर कुंदन कुमार व पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण ने ईद-ए-मिलाद त्यौहार के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु मुस्लिम समाज प्रमुखों से चर्चा की। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले ईद-ए-मिलाद की बधाई दी और समाज प्रमुखों से उनका परिचय प्राप्त किया। कलेक्टर कुंदन कुमार ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि ईद-ए-मिलाद का पर्व शासन से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। उत्साह के साथ मिल-जुलकर त्यौहार जरूर मनाएं, साथ ही प्रशासनिक निर्देशों का भी पालन करें। उन्होंने कहा कि जुलूस व रैली का आयोजन न करें तथा त्यौहार में शांति व सौहार्द्र बना रहे ,यही हमारी मंशा है। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने भी समाज प्रमुखों से चर्चा के दौरान उन्हें बधाई देते हुए मुख्यतः शांति व सौहार्द्र से त्यौहार मनाने की बात कही। सुरक्षाव्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साझा करते हुए कहा कि प्रशासन व पुलिस वस्तुस्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। त्यौहार खुशियां लेकर आता है और हमें इसी खुशी को बनाएं रखना हैं। पुलिस अधीक्षक श्री साहू ने शासन के निर्देशों से समाज प्रमुखों को अवगत कराया और प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग देने की बात कही। परंपरा के अनुरूप त्यौहार सादगी व सहृदयता से अपने परिवारजनों व मित्रों के साथ मिलकर मनाएं। चर्चा के अंत में उन्होंने पुनः प्रशासन की ओर से सभी को ईद-ए-मिलाद की शुभकामनाएं दी।
शांति समिति की बैठक में कलेक्टर ने शासन द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर के निर्देशासानुसार ईद-ए-मिलाद त्यौहार के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया है। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, रैली प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जावे जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम(जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्यवाही प्रातः 9.00 बजे तक सम्पन्न कर ली जावें, शासकीय सम्पति जैसे बिजली का खम्भा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रास करते हुए झण्डा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मॉस्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात् व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिससे उपस्थित होने वाले समस्त व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर दर्ज किया जायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार/राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। आयोजन के दौरान समस्त यातायात नियमों को पालन किया जावे। किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे। आदेश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कार्यवाही की जावेगी।