बलरामपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी जे.आर.प्रधान ने जानकारी दी है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 15 के अधीन किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 16 वर्ष या अधिक आयु के बालक द्वारा किये गये जघन्य अपराध की दशा में उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और उन परिस्थितियों को जिनमें बालक ने अपराध किया था, के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करने हेतु अनुभवी मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की सहायता ली जानी है। सदस्यों से सेवाएं लेने की दशा में 500 रूपये प्रति बैठक की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र में जिला बाल संरक्षण ईकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में अपने समस्त दस्तावेजों के साथ 22 दिसम्बर शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नम्बर 98262-78915 एवं 97700-55820 पर सम्पर्क कर सकते हैं।