बिलासपुर: नशे के कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। SAFEMA न्यायालय ने नशा तस्कर संजीव कुमार छाबड़ा उर्फ सुच्चा सिंह की करोड़ों की अवैध संपत्ति को अवैध घोषित कर दिया है। पुलिस ने जबलपुर, नागपुर और फरीदाबाद में अर्जित कुल दो करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्तकर अंतिम आदेश के लिए मामला SAFEMA कोर्ट भेजा था, जहां सुनवाई के बाद इसे वैध ठहराते हुए जब्ती का आदेश जारी किया गया। 

चार करोड़ की संपत्ति जब्त, 19 वाहन राजसात

बिलासपुर पुलिस ने अब तक चार मामलों में कुल चार करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा, एनडीपीएस एक्ट के तहत 19 वाहन भी राजसात किए गए हैं। 

नागपुर, जबलपुर और बैंक खातों में निवेश पर भी गिरी गाज

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि नागपुर में चार व्यवसायिक दुकानें और 60 डिसमिल का प्लॉट – 1.07 करोड़ रुपये,जबलपुर में निर्माणाधीन दो मंजिला मकान औरव्यवसायिक कॉम्प्लेक्स – 65 लाख रुपये,बैक और शेयर मार्केट में निवेश – 33 लाख रुपयेयह संपत्ति छाबड़ा फर्जी फर्म “छाबड़ा कंस्ट्रक्शन” के जरिए वैध दिखाने की कोशिश कर रहा था। 

नशे के सौदागर पर पहले से दर्ज हैं कई मामले

संजीव छाबड़ा पर 2005 से ही नशे के अवैध कारोबार में लिप्त रहने के आरोप हैं। उस पर बिलासपुर जिले के थाना तारबाहर, कोनी, सरकंडा, सिविल लाइन और तखतपुर में कुल 8 मामले दर्जहैं। 

काजल कुर्रे की 15 लाख की संपत्ति भी जब्त

बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की आरोपी काजल कुर्रे की 15 लाख की चल-अचल संपत्ति भी जब्त करने के लिए SAFEMA कोर्ट को मामला भेजा है। 

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