बलरामपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च 2024 से प्रारम्भ हो रही है। प्रायः यह देखा जाता है कि विभिन्न दलों, संगठनों तथा आम जनता द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी ऊंची आवाज से विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रिमिजियूस एक्का ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-5 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र(लाउडस्पीकर) को चलाया या चलवाया जाना पूर्णतः प्रतिबंध किया है। विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार से अनुमति उपरान्त ही मध्यम आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा, किंतु रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा की समाप्ति तक सम्पूर्ण बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रभावशील रहेगी।