बलरामपुर।बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत की दुकानें गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को बंद होती थीं। आदर्श आचार संहिता लगते ही नगर पंचायत की दुकानें खुलने लगी थी। संचार टुडे सीजीएमपी न्यूज़ में शीर्षक ” नगर पंचायत में गुमास्ता एक्ट की उड़ रही धज्जियां, प्रशासन और नगर पंचायत की मेहरबानी से शनिवार को खुल रहीं दुकानें, कलेक्टर बोले सीएमओ को बोलता हूं दुकानें बंद कराने को “ नामक समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर आर.एक्का, एसडीएम राजीव जेम्स कुजुर, श्रम विभाग के अधिकारी भूपेंद्र नायक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने संज्ञान में लिया और शुक्रवार को लाउडस्पीकर से अनाउंस कराया गया था कि शनिवार को दुकानें बंद रहेगी।

शनिवार को सुबह 10 बजे मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश कुशवाहा नगर निगम कर्मियों व पुलिस की संयुक्त टीम के साथ नगर में भ्रमण के दौरान 10 लोंगो ने अपनी दुकानें खोल रखी थी। नगर पंचायत के द्वारा 10 दुकानदारों से 2000 रुपए का अर्थदंड शुल्क वसूली कर हिदायत देते हुए कहा कि प्रत्येक शनिवार को गुमास्ता एक्ट के तहत दुकानें बंद रहेगी दुकानें खुली पाई जाने पर 1000 से 5000 रुपए तक कि अर्थदंड व दुकानें सील कर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर कार्यालय को भेजा जाएगा। जिसके जिम्मेदार खुद दुकानदार होंगे।

अर्थदंड के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश कुशवाहा, श्रम निरीक्षक नरेंद्र जायसवाल, मोतीलाल राजवाड़े, रंजना टंडन, उप अभियंता मुकेश दुबे, सहायक राजस्व प्रमिला भगत, अविनाश सिंह, अनुराग तिवारी, जय सिंह, सत्यम गुप्ता, राजा गुप्ता, सलपू राम आदि नगर में निकले थे।

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