जशपुर: जशपुर जिले के चौकी पण्डरापाठ क्षेत्र में दर्ज एक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में आवेदक द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए जाने के बाद एसडीओपी बगीचा को जांच सौंपी गई है। 

जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय विवाहिता महिला ने 3 दिसंबर 2024 को चौकी पण्डरापाठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 दिसंबर की रात लगभग 11 बजे ईश्वर उर्फ पंडित घांसी (27 वर्ष) ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसी दिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और जांच शुरू की। आरोपी को 4 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 

आवेदक ने शिकायत में आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस द्वारा पैसे की मांग की गई। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तार करने में कोई विलंब नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक जशपुर, शशि मोहन सिंह ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई।आवेदक ने यह भी आरोप लगाया कि धारा 376 की जगह धारा 64 लगाई गई, जिससे अपराध की गंभीरता कम दर्शाई गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नए कानून के अनुसार, धारा 64 ही इस मामले में लागू होती है। 

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवेदक की शिकायत की जांच एसडीओपी बगीचा को सौंपी गई है। यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जशपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने आवेदक से अपील की है कि वह अफवाहों या बहकावे में न आए। 

जशपुर पुलिस ने दुष्कर्म जैसे संवेदनशील मामले में तत्परता से कार्रवाई की है। आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है, और पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

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