रायपुर: नायब तहसीलदार मस्तूरी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विरूद्ध आचरण के मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर बिलासपुर ने नायब तहसीलदार मस्तूरी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त जिला कार्यालय भू-अभिलेख शाखा बिलासपुर में संलग्न किया गया है। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार मस्तूरी के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को भेजा है।

बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उनका आचरण शासकीय सेवक के आचरण के विपरीत है। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा इस संबंध में बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को भेजे पत्र में उल्लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 4 अप्रैल 2022 कार्यालयीन दिवस सोमवार को तहसील मस्तूरी में पदस्थ रमेश कुमार कमार, नायब तहसीलदार मस्तूरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा शासकीय सेवक के विपरीत आचरण किया गया है। उस वीडियो के अभिप्रमाणन साक्षी मीना नेताम, मनीष मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 एवं रूपचंद राय सामान्य नागरिक उपस्थित थे। साक्षियों के कथन व प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि घटना रमेश कुमार कमार द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मस्तूरी में कारित की गई है। श्री कमार का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के उल्लंघन में दण्डनीय होने एवं उक्त घटना से शासन एवं राजस्व न्यायालय की छवि धूमिल होना प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

कलेक्टर बिलासपुर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के प्रतिवेदन के आधार पर लोकहित में रमेश कुमार कमार नायब तहसीलदार मस्तूरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित कमिश्नर बिलासपुर को भेजा है।

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