सूरजपुर: कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देषन एवं सीएमएचओ डॉ. आर. एस. सिंह के मार्गदर्षन में राष्ट्रीय तम्बाखु नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाखु के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों एवं कोटपा एक्ट 2003 के प्रति जागरूकता लाने हेतु स्वास्थ्य विभाग व खाद्य एवं औषधि प्रषासन विभाग के संयुक्त दल द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बिश्रामपुर में स्थित तम्बाखु विक्रेता दुकानदारो पर कोटपा एक्ट अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 6 के तहत चालानी कार्यावाही की गई। जिसमें धारा 4 के तहत 10 चलानी कार्यवाही करते हुए 1200 रू. एवं धारा 6 के तहत 6 चलानी कार्यवाही करते हुए 900 सौ रू. जुर्माने की राषि वसूल किया गया।चालानी कार्यवाही दौरान नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाखु नियंत्रण डॉ. दीपक सिंह मरकाम, खाद्य एवं औषधि प्रषासन विभाग के औषधि निरीक्षक जे.पी. शर्मा एवं उनके सहायक आर.पी. जायसवाल उपस्थित थे।