बलरामपुर: विधानसभा निर्वाचन-2023 आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में हुई कार्यवाही अनुसार आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर भागवत जायसवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में किसी भी प्रकार से बिना अनुमति सभा या रैली का आयोजन नहीं किया गया है। निर्वाचन तिथि घोषणा दिवस नगर पालिक परिषद बलरामपुर अंतर्गत बाजारपारा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकाली गई, सूचना प्राप्त होते ही एफ.एस.टी. टीम द्वारा पुराना बस स्टैंड/कलेक्टर बंगला के समीप रैली को रोकते हुए समाप्त कराया गया। रैली निकाल कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण उनके विरुद्ध थाना बलरामपुर में आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी टीम द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।