अंबिकापुर: होली त्यौहार के मद्देनजर शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से अति.पुलिस अधीक्षक ने  थाना कोतवाली में थाना क्षेत्रान्तर्गंत डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

इन  विभिन्न बिन्दुओं पर हुई चर्चा

उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं मापदण्डों का कड़ाई से पालन किया जावे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) के अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही डीजे संचालन किया जावे, अन्यथा अनुमति न होने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

स्कूल-कॉलेज, अस्पताल,  न्यायालय या अन्य शासकीय संस्थान इत्यादि को ‘‘साइलेंस जोन’’ घोषित किया गया है, अथवा 100 मीटर दायरे के अन्दर किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्ताण न किया जावे। 

रोड़ पर गतिशील स्थिति में ही मानक ध्वनि सीमा के अनुरूप डीजे का संचालन किया जावे। 

डीजे का संचालन निर्धारित समय-सीमा प्रातः 06 से रात्रि 10 बजे तक ही की जावे। इस  बैठक दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, डीजे संचालकगण एवं अन्य थाना स्टॉफ उपस्थित रहे।

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