सूरजपुर: महाविद्यालयीन एवं शालाऐं परीक्षाएँ प्रारंभ होने वाली है तथा विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा की तैयारी की जा रही है। आम जनता द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज, ऊँची आवाज में किये जाने से विद्यार्थियों के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त बुजूर्ग, दुर्बल एवं बीमार व्यक्ति, किसी भी संस्था, अस्पताल या घर में हो तो अत्यधिक परेशानी होती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मनमानी तरीके से उपयोग की सुविधा नहीं दी जा सकती है।
अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों पर कलेक्टर रोहित व्यास, जिला मजिस्ट्रेट, सूरजपुर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित करता हूँ। विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर धीमी आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।