अम्बिकापुर: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यार्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं अथवा मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए एनालॉग केल्कुलेटर प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिन सामग्रियों को मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यार्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं अथवा मतगणना अभिकर्ताओं को ले जाने की अनुमति दी गई है। उनमें ये सामग्री शामिल है – कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्ररूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निग आफिसर द्वारा प्रदाय किए गए इवीएम और वीवीपैट की सूची, जो विधानसभा के विभिन्न मतदान में प्रयोग में लायी गई है। प्लास्टिक पेन या पेंसिल साथ ले जाने की अनुमति होगी।इसके साथ ही जारी निर्देशानुसार मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था हेतु नियुक्त व्यवस्थापक द्वारा भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओें को प्रदाय किया जाएगा।
ये होंगे पूर्णतः प्रतिबंधित –
मतगणना हॉल के भीतर मोबाईल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण और बीड़ी, सिगरेट, गुटका पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।