कोण्डागांव: कलेक्टर  कुणाल दुदावत द्वारा जिले के कोण्डागांव विकासखण्ड अंतर्गत पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी  नीता मण्डावी एवं  नरसिंह मण्डावी को कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं निलंबित उक्त दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बड़ेराजपुर निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर  कुणाल दुदावत द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव के 02 सितम्बर सोमवार को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान रात्रि में प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव परिसर स्थित आवासीय भवन अधीक्षिका निवास में प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका  नीता मण्डावी के पति  नरसिंह मण्डावी को उपस्थित होना पाया गया। इस सम्बंध में छात्रावास के कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित के प्रतिदिन रात्रि मंभ आने-जाने की पुष्टि भी की गई। चूंकि प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका नीता मण्डावी के पति  नरसिंह मण्डावी वर्तमान में बालक आश्रम कारसिंग में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत हैं। जबकि महिलाओं-बालिकाओं के संरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी समेकित कार्ययोजना के दिशा-निर्देश के तहत कन्या छात्रावास या आश्रमों में पुरुषों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किये जाने के उपरांत भी  नीता मण्डावी प्रभारी अधीक्षका द्वारा  नरसिंह मण्डावी को रात्रिकालीन प्रवेश के लिए नहीं रोका जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत विपरीत होने से गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है, अतएव  नीता मण्डावी सहायक शिक्षक एलबी वर्तमान प्रभारी अधीक्षका प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण-नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी अधीक्षिका  नीता मण्डावी के पति श्री नरसिंह मण्डावी वर्तमान पदस्थापना सहायक शिक्षक एलबी बालक आश्रम कारसिंग की  प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव में प्रतिदिन सुबह-शाम आने की पुष्टि सम्बन्धित प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव के कर्मचारियों द्वारा की गई है। जो कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इंद्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन है। सम्बन्धित का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है और यह गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है। अतएव नरसिंह मण्डावी सहायक शिक्षक एलबी शासकीय बालक आश्रम शाला कारसिंग विकासखण्ड कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उक्त दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बड़ेराजपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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