रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर रायपुर से आदेश जारी करते हुए सहायक शिक्षक एल.बी. (प्रशिक्षित) को प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है। यह आदेश कांक/ए/12-17/2018/20, दिनांक 05 मार्च 2019 को जारी किया गया था।

यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) पदोन्नति नियम 2019 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार, दिनांक 23.07.2024 को जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति की बैठक में पारित निर्णय/अनुशंसा के आधार पर यह पदोन्नति की गई है।प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर पदोन्नति के लिए सातवें वेतनमान मैट्रिक्स 35400-112400 लेवल 08 (वेतन बैंड रु.9300-34600 ग्रेड वेतन 4200) के अनुसार वेतन निर्धारित किया गया है।इस पदोन्नति के लिए शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग पदोन्नति नियम 2019 के तहत निहित शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।

आदेश के अनुसार निम्न सहायक शिक्षक (एल.बी.) प्रशिक्षित को प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर पदोन्नत किया गया है।यह निर्णय राज्य के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल शिक्षकों की जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, बल्कि शिक्षा के स्तर में भी सुधार की उम्मीद है।

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