रायपुर:- ग्रैंड न्यूज़ विजन के डायरेक्टर देवेंद्र नगर रायपुर निवासी गुरु चरण सिंह होरा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश दुर्ग गणेश राम पटेल के न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई।25000 के मुचलके पर अग्रिम जमानत स्वीकार की गई है, ग्रैंड न्यूज़ विजन की महिला एंकर महिला एंकर की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने 3 फरवरी को गुरु चरण सिंह होरा के खिलाफ FIR नंबर 101/2024 के तहत 354,354A,506,509, का अपराध दर्ज किया था इसी मामले में गुरु चरण सिंह होरा ने दुर्ग न्यायालय में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया। सोमवार को अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई और आज शाम मंगलवार को 4:00 बजे फैसला सुनाया गया अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गुरु चरण सिंह होरा को 25000 के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी।