बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गुरुवार को निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके पहले, जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी के वकील सौरभ पाण्डेय ने बताया कि अवैध कोयला लेवी मामले में रानू साहू को प्रवर्तन निदेशालय/ ईडी ने पिछले साल जुलाई के महीने में गिरफ्तार किया था। इसके पहले रायगढ़ कलेक्टर रहने के दौरान ईडी ने उनके सरकारी और निजी निवास के अलावा कार्यालय में भी छापेमारी की थी। कोयला लेवी वसूली का मामला उनके कोरबा में कलेक्टर रहने के दौरान का है। यह घोटाला करीब 540 करोड़ रुपए का है । इस मामले में आईएएस समीर विश्नोई, राज्य प्रशासनिक सेवा की सौम्या चौरसिया, खनिज विभाग के संयुक्त संचालक एस एस नाग, व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो अभी भी जेल में हैं।
एडवोकेट सौरभ पाण्डेय ने बताया कि पिछले माह के प्रथम सप्ताह में हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ के समक्ष रानू साहू की जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है ।