रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम-उप निर्वाचन 20 जनवरी 2022 को मतदान तिथि नियत किया है। मतदान की तारीख से 2 दिन पहले से लेकर मतदान तिथि तक शराब दुकान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से इस आशय का पत्र वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को जारी कर दिए गए है।
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग में निहित प्रावधान के अनुसार मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, पाठशाला दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थानों में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।
जारी पत्र में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम-उप निर्वाचन 2021 को संपन्न कराने के लिए 20 जनवरी को को मतदान तिथि नियत है, मतदान निर्धारित समयावधि तक संपन्न होने के पश्चात् मतदान केन्द्रों में ही मतगणना किया जाना है। अतः निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान तिथि को मतगणना समाप्ति तक संबंधित मतदान-मतगणना स्थल क्षेत्र में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल, बार क्लब आदि लायसेंसी बीयर बारों को बंद रखते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में मंदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मंदिरा बेचने-परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान, व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मंदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलो आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी घोषित शुष्क दिवस में मंदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए। उक्त अवधि के दौरान मंदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मंदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाए।