बलरामपुर: पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा अजय यादव, (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राम कृष्ण साहू (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सुशील कुमार नायक के आदेश एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर के अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07 जनवरी 2022 को मै हमराह स्टाफ आर.क्र. 335, 1185, 719, 755, 589 एवं चालक आर. 05 के कोविड 19 कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु जिला बलरामपुर के अन्तराज्यीय बार्डर धनवार वनोपज जॉच नाका के पास छ.ग. राज्य में दिगर प्रान्त उ.प्र. से आने जाने वाले यात्रियो एवं वाहन चालको को रोककर कोविड जॉच करवाने के दौरान वाड्रफनगर की ओर से एक आइसर ट्रक क्रमांक एमएच 04 एचडी 9275 आया जिसे रोकने पर उक्त वाहन के चालक वाहन को नहीं रोका वाहन में सड़े गले सब्जी का काफी तेज दुर्गंध आ रहा था जिसे धनवार आर.टी.ओ. बेरियर के सामने रोड न. 03 में रोकवा कर चेकिंग किये जो उक्त ट्रक में 65 बोरी पत्ता गोभी अद्भ सड़े गले गंध युक्त भरे हुये दिखे जिसे हटाकर तलाशी लेने पर अचानक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों में भरा हुआ निसिद्ध पदार्थ जैसा वस्तु दिखा तब ट्रक में भरे 65 बोरी अद्भ सड़े गले पत्ता गोभी के ट्रक से नीचे उतरवा कर अच्छे से तलाशी लिया जिसमें सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में भरा हुआ 52 बोरी मादक पदार्थ गांजा जैसा वस्तु अचानक मिला। जो ड्राइवर इस्तयाक अहमद पिता मो. इस्लाम शेष उम्र 34 वर्ष सा. शेख मोहल्ला मानपुर खलीलाबाद से उक्त गांजा के संबंध में पूछताछ किया जो अपने पास किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नही होना बताते हुये अवैध तरीके से उड़ीसा कटक से गांजा लोड कर जौनपुर तस्करी करने के उदेश्य से ले जाना बताया जो उक्त आरोपी का कृत्य एनडीपीएस एक्ट की प्रावधानों के अन्तर्गत होते हुये आरोपी इस्तयाक अहमद पिता मो. इस्लाम शेष के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुये धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बसंतपुर राजकुमार लहरे, आरक्षक अंकित जायसवाल, रूबेन लकड़ा, ज्ञानेश्वर राजवाड़े, संतोष गुप्ता, सुबोध पैकरा चालक आरक्षक गणेश कुमार सैनिक राजपाल मार्को का विशेष योगदान रहा।