कोरिया: कोविड-19 महामारी के रक्षात्मक उपाय के संबंध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा ने रक्षात्मक उपाय के संबंध में आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजार एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा मास्क तथा फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य किया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों में थूकना प्रतिबंधित होगा। होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन सम्बन्धी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। दुकानों तथा व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधित समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।