बलरामपुर: कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के निर्देशन में प्राकृतिक आपदा से जनहानि हानि के प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर इन्द्रजीत बर्मन ने आरबीसी 6-4 के तहत 30 आपदा पीड़ित में जनहानी के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। जिसमें मृतक भगवान सिंह, हंसराज, हिरौतिया, बसन्ती, पिंकी, श्रेयांश टोप्पो, संतोषी, सोहन, मोहन यादव, बबिता गुप्ता, नंदलाल, रामजीत, रजनी पोया, कुमारी प्रतिमा, बिरदंगबली, नगेन्द्र गुप्ता, पुसनाथ पैकरा, धीरंजन, काजल, उमिर सिंह, अमृत, राजकुमार पण्डो, कपतरिया बाई, आमदनी लाल, बसमतिया, अजीत लकड़ा, खुशबू, हनोफ उर्फ हर्षित कुम्हरिया, शिवम गुप्ता तथा प्रवीण कुमार की मृत्यु आकाशीय बिजली, जहरीले सर्प के काटने, तालाब व नदी में डूबने एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से होने के कारण निकट परिजनों को जनहानि के लिए 04-04 लाख रुपये कुल 01 करोड़ 20 लाख रुपये का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।
ज्ञातव्य है कि प्राकृतिक आपदा से होने वाले जनहानि, पशु हानि, मकान क्षति व फसल क्षति के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 6-4 में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। जनहानि होने पर मृतक के विधिक वारिस को 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए अपने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम रिपोर्ट, पहचान पत्र व बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।