साल भर से चार चरणों में नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी अम्बिकापुर जिला उपभोक्ता आयोग उपेक्षित
अंबिकापुर।साल भर से अब तक चार चरणों में नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद भी आज तक जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अंबिकापुर में रिक्त सदस्यों के पदों को 2 साल 4 माह बीतने और चार सूचि जारी करने के बाद भी उसे नहीं भरा जा सका है।इसके विपरित राज्य शासन ने सरगुजा जिले के निवासी अभ्यर्थियों की उपेक्षा करते हुए अम्बिकापुर के किसी भी अभ्यर्थियों को नियुक्त ना करके बैकुंठपुर के चयनित सदस्य को अस्थाई तौर पर सरगुजा जिला उपभोक्ता आयोग में संलग्न कर दिया गया है, ऐसे में यह सरगुजा जिले की घोर उपेक्षा से कम नहीं है जो आज तक सरगुजा जिले से चयन होने के बाद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर पा रहा हैं। अंबिकापुर जिला आयोग के दोनों रिक्त पद सहित छत्तीसगढ़ के जिला उपभोक्ता आयोगों में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 18 से 22 फरवरी 2023 को संपन्न हुए साक्षात्कार के बाद 13 जिलों के 22 पदों पर नियुक्ति की जानी थी, जिनमें, सरगुजा, कांकेर, रायपुर, रायगढ़, कोरबा, बेमेतरा, बीजापुर, सुकमा में महिला व अनारक्षित सदस्य के एक -एक पद हेतु तथा दुर्ग, बलरामपुर -रामानुजगंज, गरियाबंद, कबीरधाम में महिला सदस्य के एक -एक पद हेतु पद हेतु और जांजगीर-चांपा व दंतेवाड़ा में अनारक्षित सदस्य के एक-एक पद हेतु सहित 20 सदस्यों की नियुक्ति हेतु आधा अधूरा नियुक्ति आदेश जारी किये गए जबकि अभी भी कई जिले के लिए नियुक्तियां बाकी रह गई।
अंबिकापुर के आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता डी.के. सोनी के पीआईएल पर उच्च न्यायालय बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोगों में नियुक्ति में हो रहे विलम्ब को लेकर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की युगल पीठ ने राज्य शासन से जवाब मांगा था, जिस पर राज्य शासन ने आनन फानन में सरगुजा में अस्थाई तौर पर बैकुंठपुर के सदस्य का संलग्नीकरण किये जाने की जानकारी दी, साथ ही उन्होंने न्यायायलय को यह भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही कानून के अनुसार स्थाई नियुक्ति कर दी जाएगी। जबकि 1 वर्ष 4 माह पूर्व साक्षात्कार के बाद चयनित अम्बिकापुर जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा में स्थाई नियुक्ति नहीं की जा रही है शेष अन्य जिलों में भी नियुक्ति में लेट लतीफी चल रही है।