सूरजपुर: कलेक्टर इफ्फत आरा ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-6 हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेष जारी कर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में कोविड-19 से बचाव के समस्त गाईडलाईन का पालन करते हुये 05 से 15 मई 2023 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित करने कहा है। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा।
5 मई से 15 मई तक आयोजित होने वाली ग्राम सभा में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की अद्यतन जानकारी जनसामान्य के समक्ष रख कर दावा, आपत्ति प्राप्त करते हुए कार्यवाही विवरण में लिया जाये। आवर्ती चराई योजना अंतर्गत चयनित गौठान चारागाह विकास क्षेत्र को सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 3(2) के तहत वन विभाग से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में (आवर्ती गौठानों की सूची संलग्न) किये जाये। पलायन पंजी का संधारण तथा पलायन करने वाले ग्रामीण जनों का श्रमेव जयते एप्प में एंट्री व ग्राम पंचायतों से नाबालिक बच्चों के पलायन करने की स्थिति में पुलिस अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराऐं के संबंध में चर्चा की जाये। ग्राम पंचायतों में शासकीय भूमि पर मोबाइल टॉवर की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा किया जाये। सतत् विकास लक्ष्य थीम अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी (वित्तीय वर्ष 2023-24 ) के सबंध में चर्चा एवं अनुमोदन कराये जाये। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।