रायगढ़: नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए एवं आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपायों को अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर भीम सिंह द्वारा 10 नवम्बर 2021 को छठ पूजा हेतु आदेश जारी किया गया है।जारी आदेशानुसार छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क सोशल एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली का आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार छठ पूजा में प्रात: 06 बजे से प्रात: 08 बजे तक ही हरित पटाखे फोडऩे की अनुमति रहेगी। छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग, वृद्ध को जाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड का टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।
नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश में निहित शर्तों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।