बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को राहत देते हुए राज्य लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने की छूट दी है। इस संबंध में छग पीएससी को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार करने और परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 30 नवंबर 2022 को राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए 210 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। उप-जिलाधीश, जिला आबकारी अधिकारी एवं अन्य पदों की भर्ती की जानी है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु आनलाइन आवेदन की अंतिम 20 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई थी। छग पीएसीसी ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए 12 फरवरी 2023 की तिथि तय कर दी है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी की आयु एक जनवरी 2022 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो।
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता विकास विकास गिडेयन की उम्र एक जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक थी। जिसके कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा याचिकाकर्ता का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। विकास गिडेयन ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता सिद्दीकी ने कहा कि याचिकाकर्ता पूर्व में सात वर्ष शिक्षाकर्मी के पद पर पंचायत विभाग में कार्य किया है। जिसके लिए उन्हें उच्च आयु सीमा में सात वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। याचिका की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई।
प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस साहू ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए छग पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने की छूट दी है। इस संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग को निर्देश भी जारी किया है। प्रदेश में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के कारण राज्य लोक सेवा आयोग ने बिना आरक्षण रोस्टर के लिए पद सृजित करने के साथ ही प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तय कर दी है। छग पीएससी ने सिविल सेवा के साथ ही व्यवहार न्यायाधीश के पदों के लिए भी परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य शासन द्वारा आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट ना किए जाने के कारण फिलहाल पीएससी ने वर्गवार पदों का आरक्षण नहीं किया है।