रायपुर: छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी को रोकने के लिए डीजीपी अशोक जुनेजा ने गौवंश व दुधारु पशुओं के अनाधिकृत परिवहन (तस्करी), वध व मांस की बिक्री आदि की रोकथाम तथा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में आदेश जारी किया है।इसके मुताबिक तस्करी करते पकड़े जाने पर 7 वर्ष की जेल और 50हजार जुर्माना भी। इस आदेश पर डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं है।

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