नई दिल्ली। गोवा में एक महिला टूरिस्ट के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, 11 माह बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उनका निलंबन रद्द कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने ऑफिस का ट्रांसफर गोवा से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कर दिया है।
अधिकारी ए कोआन को पिछले साल 16 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मू ने निलंबित कर दिया था, जब गोवा पुलिस ने गृह मंत्रालय में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें ऑफिसर पर आरोप था कि उन्होंने उत्तरी गोवा के एक बीच क्लब में एक महिला टूरिस्ट के साथ दुर्व्यवहार किया था।
पुलिस ने आरोप लगाया है कि एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के कोआन घटना के समय कथित तौर पर नशे में थे। पिछले साल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा था कि आरोपियों के खिलाफ ‘सख्त कार्रवाई की जाएगी’ और ‘हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।’
क्या कहता है 1969 का नियम?
अवर सचिव राकेश कुमार सिंह द्वारा 11 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा गया कि ‘चूंकि, 16 अगस्त 2023 के गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, डॉ ए कोआन को निलंबित कर दिया गया था। अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन 85 अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी थी।
अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के अनुसार समय-समय पर उनकी समीक्षा की गई है और समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, उनके निलंबन की अवधि को 9 फरवरी के गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 10 फरवरी 2024 से आगे 7 अगस्त 2024 तक 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।’
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कोआन ने अगस्त 2023 में उत्तरी गोवा के पर्यटन स्थल कलंगुट के एक नाइट क्लब में एक महिला पार्टीगोअर के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था। 7-8 अगस्त, 2023 की मध्यरात्रि को कोआन ने कथित तौर पर लास ओलास बार और रेस्तरां में नशे की हालत में एक महिला पर्यटक के साथ दुर्व्यवहार किया था जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था।