सूरजपुर: क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 (2) सहपठित छ.ग. मोटरयान नियम 1994 के नियम 67 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से कार्यों के त्वरित निराकरण हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला परिवहन अधिकारी को किया गया है। जिसके आधार पर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय सूरजपुर से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 (1) (सी) के अधीन मोटरकैब , मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकेगा।
जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के वाहन स्वामियों को पूर्व में मोटरकैब, मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अम्बिकापुर में आवेदन करना पड़ता था किन्तु अब अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु जिला परिवहन कार्यालय सूरजपुर में आवेदन किया जा सकता है, जिसके आधार पर जिले से ही अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।