बलरामपुर: उप संचालक कृषि ने बताया है कि प्रदेश को दलहन उत्पादन में स्वावलंबी बनाने तथा दलहनी फसल लगाने वाले कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द तथा अरहर की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। जिले में किसानों से उनकी उपज मूंग उड़द और अरहर खरीदी करने हेतु माकर्फेड को नोडल एजेन्सी तथा उपार्जन केन्द्र छत्तीसगढ़ वेयर हाउस बलरामपुर को घोषित किया गया है। जिले के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु माकर्फेड एवं कृषि विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। कृषि विभाग के उप संचालक ने जानकारी दी है कि राज्य में मूंग एवं उड़द की खरीदी 17 अक्टूबर से 16 दिसम्बर 2022 तक तथा अरहर की खरीदी 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक जिले के चिन्हांकित उपार्जन केन्द्रों में किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष मूंग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 7755 तथा उड़द एवं अरहर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 6600 रूपये निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मूंग, उड़द एवं अरहर की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए किसान भाईयों को मण्डी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में भी पूर्णतः छूट दी गई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं अरहर विक्रय करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के साथ-साथ किसानों को 9 हजार प्रति हेक्टेयर तथा धान के बदले मूंग, उड़द व अरहर लगाने पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10 हजार प्रति एकड़ का लाभ भी मिलेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल में 31 अक्टूबर 2022 तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन कराने हेतु ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नम्बर तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना होगा, ऐसे कृषक जिन्होंने खरीफ वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया है, उन्हें पंजीयन हेतु प्रपत्र-2 में आवेदन करना होगा।