अम्बिकापुर: नव वर्ष के आगमन पर विभिन्न कार्यक्रमों में रात्रि में लाउडस्पीकर व अन्य साउंड सिस्टम से ऊंची आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए कलेक्टर कुन्दन कुमार के द्वारा 31 दिसम्बर 2022 व 1 जनवरी 2023 की रात्रि में ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के नियम 5 के उपनियम 3 के तहत उक्त दोनों तिथियों में रात्रि 10 बजे से अर्ध रात्रि 12 बजे तक उक्त नियम के अध्यधीन ही लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। आदेश में उक्त नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने कहा गया है तथा आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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