बिलासपुर/बलरामपुर: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के थाना शंकरगढ़ अंर्तगत ग्राम पोड़ी खुर्द में नवीन पुलिस चौकी खोला जाना प्रस्तावित है। ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शंकरगढ़ के पोड़ीखुर्द में पुलिस चौकी खोलने की मांग की थी हाई कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
पोड़ीखुर्द थाना शंकरगढ़ से 24 किलोमीटर दूर पर है पोड़ीखुर्द जिला सरगुजा व जिला जशपुर का सरहदी क्षेत्र ग्राम पंचायत पोड़ीखुर्द राजनितिक दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। नवीन पुलिस चौकी खुल जाने से आसपास के क्षेत्रो में असमाजिक गतिविधियों और गांजे के अवैध कारोबार सहित सभी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु सार्थक सिद्ध होगा। जिस हेतु ग्राम पोड़ीखुर्द में नवीन पुलिस चौकी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव बिंदुवार तैयार किया गया है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने 14 जनवरी 2022 को पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज व बलरामपुर कलेक्टर को पोड़ीखुर्द में पुलिस चौकी खोले जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत करने बाबत् पत्र लिखा था।
जिला बलरामपुर थाना शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत पोंडीखुर्द, ग्राम पंचायत विनायकपुर व ग्राम पंचायत परेवा व जिला जशपुर के थाना बगीचा के अंतर्गत पुलिस चौकी पंडरापाट में आने वाले ग्राम पंचायत दनगरी के आश्रित ग्रामों में भोले-भाले ग्रामवासियों को उत्तर प्रदेश, झारखंड व पश्चिम बंगाल से कुछ बाहरी लोग आकर पैसों का लालच देकर भोले-भाले ग्रामवासियों को सब्जियों के बीज के साथ अफीम और गांजा के बीज आदि देकर उन्हें अपने खेतों में उन्हें लगाने, बोने हेतु प्रोत्साहित कर उनसे अवैध पौधों की खेती करा रहे हैं और चुपके-चुपके नशीली वस्तुओं को उत्तर प्रदेश, झारखंड व पश्चिम बंगाल आदि स्थानों पर ले जा रहे हैं। सन् 1985 में भारत की संसद से पारित एनडीपीएस एक्ट किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थों के खेती, उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, खरीदी, भंडारण, परिवहन, उपभोग करने या रखने के लिए प्रतिबंधित करता है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में ड्रग्स का उत्पादन करने, बनाने, रखने, बेचने, खरीदने, दूसरी जगह भेजने, एक राज्य से दूसरे राज्य में आयात या निर्यात करने और इस्तेमाल इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है, वहीं, इस एक्ट की धारा 29 में अवैध खेती करना या खेती कराना अथवा उस हेतु उकसाना अपराध की श्रेणी में आता है। पोड़ीखुर्द में पुलिस चौकी खुलने से नशीली अवैध कारोबार करने वालों पर रोक लगेगा साथ ही पोड़ीखुर्द, विनायकपुर, जारगिम, परेवा आदि गांवो को लाभ मिलेगा।