अंबिकापुर : जिले मे ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देशों का सख़्ती से पालन कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नायब तहसीलदार के नेतृत्व मे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मे डीजे संचालको की बैठक आयोजित की गई,बैठक का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई, वृद्धिजन, निःशक्त जनों, रोगियों एवं वरिष्ठ नागरिको के परित्रास तथा लोक परिशांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985 के बारे मे ध्यान आकर्षित करते हुए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य व्यक्तिगत कार्यक्रमों मे डीजे संचालन के सम्बन्ध मे आवश्यक दिशा निर्देश के पालन हेतु कड़ाई से समझाईस दी गई।
ध्वनि संबंधी उपकरणों का व्यवसाय करने वाले संचालको को ध्वनि उत्पन्न करने वाले लोक संबोधन प्रणाली/संबंधित उपकरणों को एकरूप किराये पर देते है तो उनके द्वारा इसमें ध्वनि सीमक (साउण्ड लिमिटर) के बिना क्रय-विक्रय प्रदाय संस्थापन/उपयोग नहीं किये जावे एवं किराये पर नहीं देने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया, संचालको कों यह भी बताया गया कि लोक संबोधन प्रणाली/साउण्ड सिस्टम का उपयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे किसी भी स्थिति में उपयोग न हो इस हेतु विशेष हिदायत दिया गया।इसके अतिरिक्त डी.जे.संचालक/साउण्ड सिस्टम संचालकों द्वारा किसी भी तरह के वाहन में डी.जे.लोड कर बजाना अर्थात डी.जे. से ध्वनि विस्तार किये जाने पर प्रतिबंध के संबंध में विस्तृत रूप से समझाईस दी गई।उपस्थित डी.जे. संचालक/साउण्ड सिस्टम संचालकों को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी साउण्ड सिस्टम को चलाये जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया, अर्थात बिना अनुमति साउण्ड सिस्टम को नहीं चलाये जाने हेतु सख्त हिदायत दिया गया।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार,जिला प्रशासन से नायब तहसीलदार कमलेश मिरी सहित जिले के समस्त डी.जे.एवं साउण्ड सिस्टम संचालक गण उपिस्थत रहे।