सूरजपुर: शा.प्रा.शा. धनुहारपारा के प्रधान पाठक  आत्मादास मानिकपुरी के द्वारा विद्यालय में कक्षा पहली में अध्ययनरत छात्र के साथ मारपीट करने, शिक्षकीय गरिमा के विपरित कार्य करने तथा अनुशासनहीनता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया जिसके कारण प्रधान पाठक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में  आत्मादास मानिकपुर प्रधान को विकासखंड प्रेमनगर का मुख्यालय छोडकर विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय प्रतापपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन काल तक नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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