पटना। आर्यभट्ट नालेज यूनिवर्सिटी (एकेयू) की सुप्रीम बाडी कोर्ट ने 40 कालेजों की मान्यता रद करने का निर्णय लिया है। एकेयू ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जांच में सभी 40 कालेज मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं। कई कालेजों में नामांकन की प्रक्रिया तक प्रारंभ नहीं हुई थी।
एकेयू कोर्ट में सिमेज कालेज भी छाया रहा। जांच रिपोर्ट के कई बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब और दस्तावेज नहीं होने पर शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने कई बिंदुओं पर विश्वविद्यालय से विमर्श मांगा है। सिमेज कालेज पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।इस कारण सिमेज कालेज को छोड़कर अन्य सभी कालेजों के विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की अनुमति प्रदान कर दी गई है। एकेयू से मान्यता प्राप्त 80 से अधिक कालेजों को पिछले डेढ़ साल से स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा था।कोर्ट के इस निर्णय से 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अब हर साल लेनी होगी यूनिवर्सिटी से मान्यता: सत्र 2022-23 से रुके हुए सभी 60 से अधिक कालेजों के छात्रों को अब डीआरसीसी से स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की राशि मिल जायेगी। कोर्ट ने निर्णय लिया है कि एकेयू से अब किसी भी शिक्षण संस्थान को एक साल के लिए ही मान्यता दी जाएगी।
अब किसी को तीन साल के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। सभी शैक्षणिक संस्थानों को नामांकन के लिए अब हर साल अनुमति लेनी होगी। एकेयू से सत्र 2023-24 से राज्य के सभी इंजीनियरिंग कालेजों को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल कालेजों को मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया गया है। आर्यभट्ट नालेज यूनिवर्सिटी के अधीन सभी सभी पीजी सेंटर को कर दिया गया है।