बलरामपुर: पंचायत संचालनालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार एवं छ.ग. अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा ( गठन , सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन ) नियम 1998 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों के ग्रामो में दिनांक 02.08.2023 को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश दिया है। इस दौरान छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 ( 2 ) ( क ) के तहत् गणपूर्ति के साथ – साथ ग्राम सभा सदस्यों की शत् – प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच , पंच एवं सचिव का होगा । ग्राम सभा की कार्यवाही छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख ( 3 ) ( 4 ) अनुसार संचालित होगी । इस प्रकार आयोजित बैठक में निर्वाचक नामावली ( मतदाता सूची ) का वाचन बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से किया जाना, निर्वाचक नामावली ( मतदाता सूची ) का प्रकाशन उपरांत दिनांक 02.08.2023 से 31.08.2023 तक दावा / आपत्ति लिये जाने के संबंध में लोगों को जागरूक करना तथा मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन ( दिनांक 12.08.2023 , 13.08.2023 एवं 19.08 . 2023 व 20.08.2023 को शनिवार एवं रविवार के दिन आयोजित करना जैसे एजेंडों शामिल होंगे।