
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 एवं 1998 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण के कुल लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) का 01 प्रतिशत उपकर के रूप में धारा-03 के तहत् निर्माण कार्य से संबंधी शासकीय/अशासकीय/निजी एवं व्यक्तिगत संस्थानों के द्वारा उनके क्षेत्रकारिता के भीतर होने वाले निर्माण संबंधी कार्यों पर उनके निर्माण कार्य के कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर कटौती किया जाना अनिवार्य है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा-3 के अधीन संदेय उपकर के निर्धारण उपरांत निर्दिष्ट समयावधि में उपकर संदेय नहीं किये जाने की स्थिति में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 1996 के नियम-8 के अंतर्गत 02 प्रतिशत मासिक तथा वार्षिक 24 प्रतिशत की दर से व्याज संदाय किये जाने का प्रावधान है।
इस संबंध में विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय/जिला कार्यालय तथा विभाग अंतर्गत संचालित-निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/संस्थान/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के द्वारा निर्माण संबंधी कार्य कराया जाता है, उन कार्यालय में निर्माण कार्यों से काटी गयी 01 प्रतिशत उपकर की राशि काटौती किया जाये। साथ ही ऐसे प्राधिकृत विभाग जो किसी निर्माण कार्य करने संबधित निजी/शासकीय/अशासकीय तथा व्यक्त्तिगत आवास, व्यवसायिक दुकान/आवासीय कॉलोनी निर्माण संबधित कार्यों पर भवन अनुज्ञा की स्वीकृति जारी की जाती है, उन कार्यालय द्वारा भवन अनुज्ञा स्वीकृति जारी करने के पूर्व उपकर जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा जारी करने का कष्ट करेगें।साथ ही ऐसे विभाग जहां पर किये जा रहे निर्माण संबंधी परियोजनाओं कार्यों पर कटौती की गई उपकर की बकाया राशि एवं नवीन परियोजनाओं में उपकर देय राशि को 20 मार्च 2025 के पूर्व तक अनिवार्यतः श्रम विभागीय वेबसाईट श्रम जयते डॉट सीजी.जीओव्ही डॉट इन के लिंक में जाकर पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा कर सकते है।



















