सूरजपुर:-जिले में कोविड़-19 धनात्मक प्रकरणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दुकानों, विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध से छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की है। उक्त आदेशों के माध्यम से गतिविधियों के संचालन हेतु दी गई छूट के अतिरिक्त कार्यालयीन में आदेश आंशिक संशोधन करते हुए कोविड एप्रोप्रिएट विहेवियर के पालन की शर्त पर जिला सूरजपुर अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों में अतिरिक्त छूट प्रदाय किया जाता। सभी सिनेमा हाल पूर्ण रूप से खुलेंगे। खुले स्थानों में सामाजिक समारोहों विवाह आदि की अनुमति होगी। कोविड प्रोटोकाल का पालन की शर्त पर बंद हॉल में 50 प्रतिशत क्षमता तक की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी।