कोरिया: जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी ने जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 की धारा 13(2) एवं धारा 13(3) के तहत विलंबित पंजीयन के प्रकरणों के पंजीयन हेतु जिले के सभी पंजीयन इकाईयों द्वारा जारी किये जाने वाले अनुज्ञा में एकरूपता लाने के लिए पत्र जारी किया है, जिसमें प्रारूप निर्धारित करते हुए आवेदन के लिये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है। इन दस्तावेजों में आवेदन, शपथ पत्र, नोटरी, पंचनामा, परिशुद्धता प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा जारी, जच्चा-बच्चा कार्ड, स्वपरीक्षण रिपोर्ट, आधार कार्ड जन्म प्रकण में माता, पिता का एवं मृत्यु के प्रकरण में मृतक का, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, अन्य शासकिय अभिलेख, शासकीय सेवक होने की स्थिति में सेवा पुस्तिका, शासकीय अभिलेख शामिल है। उन्होंने प्रारूप में ही जिले की समस्त पंजीयन इकाईयों को विलंबित पंजीयन के प्रकरणों पर कार्यवाही करने कहा है।