सूरजपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 सितम्बर 2021 को विभिन्न पंचायतो उप निर्वाचन होना है। जिसमें रिक्त पंचायतों के जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद पंचायत सदस्य, 235 सरपंच तथा 1807 पंच कुल 2075 रिक्त पदों की पूर्ति के निर्वाचन के लिये जिन क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली तैयार, पुनरीक्षण कर दिनांक 12 अक्टूबर 2021 एवं 25 नवम्बर 2021 को अन्तिम प्रकाशन किया गया है। उसी प्रकार सूरजपुर जिले के उपनिर्वाचन हेतु जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 05 जनपद पंचायत ओड़गी में जिला सदस्य हेतु 01 पद, प्रतापपुर क्षेत्र क्रमांक 10 में जनपद सदस्य हेतु 01 पद, चार ब्लॉक के सरपंच पद हेतु ग्राम कुम्दा, सुमेरपुर, परसापारा, माटीडांड है, तथा पंच पद हेतु सूरजपुर में 47 पद, भैयाथान में 32 पद, रामानुजनगर में 24 पद, प्रेमनगर में 05 पद, प्रतापपुर में 05 पद, ओड़गी में 04 पद के लिए उप निर्वाचन होना है।
छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 के अंतर्गत यथास्थिति प्ररूप-2 या 3 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन कर नियम 29 में प्रावधानित रीति के अनुसार किया जाये। इसका प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से कराया जावे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य सरपंच एवं पंचों का निर्वाचन एक साथ कराया जाएगा। अतएव प्ररूप-2 या 3 में इन पदों का पृथकशः स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल छः माह से अधिक शेष है और वहां पद रिक्त होने की स्थिति में उप निर्वाचन कराया जायेगा।
निर्वाचन की सूचना प्ररूप-2 या 3 के साथ नियम 29- क के अन्तर्गत प्ररूप 37-क या 3-ख में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना तथा नियम 23 की अपेक्षा के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाए। ऐसे पंचायतों के लिए निर्वाचन की सूचना प्रकाशित न की जाये जिनके निर्वाचन की कार्यवाही किसी न्यायालयीन आदेश के अन्तर्गत स्थगित हो अथवा जिनके निर्वाचन न कराये जाने के संबंध में आयोग द्वारा पृथक से कोई आदेश जारी किया गया हो। निर्वाचन के संचालन की सभी कार्यवाहियाँ छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेश तथा निर्देशों के अनुसार की जाए।
निम्नालिखित दो प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाए प्रत्येक अभ्यर्थी को (पंच को छोड़कर) अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 31-क में विहित प्ररूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी होगी। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच तथा पंचों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। उपरोक्त उल्लेखित निर्वाचनों के लिए मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी के माध्यम से कराया जावेगा।
भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं नियम 57 (3) के अपेक्षा के अनुरूप मतदान के समय मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान को सुगम बनाने तथा पहचान स्थापित करने के लिए आयोग द्वारा 18 पहचान पत्र निर्धारित किये गये है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक गतिविधि में वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए केन्द्र, राज्य सरकार एवं आयोग के द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन अनिवार्यतः किया जाये। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ निर्वाचन सम्पन्न होना है, निर्वाचन की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेंगी।