कोरिया: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु एक पृथक बैंक खाता खुलवाना होगा। यह बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से खोला जाना है। यह खाता उस तारीख, जिसको अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है, से कम से कम एक दिन पूर्व खोला जाना चाहिए। इस बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निग ऑफिसर को प्रस्तुत करनी होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा बैंक खाता नही खोला गया या बैंक खाता संख्या सूचित नही किया है, तब रिटर्निग ऑफिसर, ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए नोटिस जारी करेंगें।
इसी तरह पार्षद पद हेतु आयु 21 वर्ष निर्धारित है। निकाय में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति किसी भी वार्ड से पार्षद पद का अभ्यर्थी हो सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु 1 प्रस्तावक होगा। प्रस्तावक संबंधित वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रारूप 3 ‘क‘ में शपथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पार्षद पद हेतु निक्षेप (प्रतिभूति) की राशि नगर पालिका हेतु 3 हजार रूपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा प्रवर्ग के अभ्यर्थियों व महिला अभ्यर्थी हेतु उक्त राशि 50 प्रतिशत अर्थात आधी होगी। उन्होंने बताया कि पार्षद पद हेतु व्यय सीमा नगर पालिका हेतु एक लाख 50 हजार रूपये निर्धारित है। पार्षद पद के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के पूर्व बैंक खाता निर्वाचन के प्रयोजन हेतु अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पाषर्द पद के अभ्यर्थी द्वारा 2 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को अदेय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ब्लैक एण्ड व्हाईट पासपोर्ट साईज की 3 फोटो जमा करना होगा। मतपत्र में अभ्यर्थियों की फोटो मुद्रित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतपत्र में नोटा का प्रावधान होगा। नाम निर्देशन पत्र 03 दिसंबर तक प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्दिष्ट स्थल पर रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।