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नई दिल्ली । असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे के समय काम ना मिल पाने के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार आर्थिक तंगी के कारण बुढ़ापे के वक्त उनके लिए हालात और भी ज्यादा कठिन हो जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे के समय आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार कुछ योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार की इन्हीं योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना है, श्रमयोगी मानधन योजना। केंद्र सरकार की इस योजना से जुड़कर आप 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3 हजार रुपये प्राप्त भी कर सकते हैं। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले सामाजिक सुरक्षा संगठन श्रम कल्याण महानिदेशालय (DGLW) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी देते हुए यह लिखा कि, “सुरक्षित वृद्धावस्था एवं सम्मानजनक जीवन के लिए आज ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से जुड़ें और 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये प्राप्त करें।” आइये जानते हैं केंद्र सरकार की इस स्कीम के बारे में।
क्या है यह योजना
इस योजना के जरिए उन सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है जिनकी आय 15000 या फिर इससे कम है। नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है, पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का फायदा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा श्रमिक आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भी इस योजना का फायदा प्राप्त करने के पात्र हैं तो आप को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
कौन है आवेदन का पात्र
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है, और जिनकी आय हर महीने 15000 रुपये से अधिक नहीं है, वे इस योजना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो, आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास मोबाइल फोन, आधार नंबर, और बैंक बचत खाता का होना अनिवार्य है। साथ ही अगर आप ईपीएफओ, एनपीएस और इएसआइसी के अंतर्गत कवर होते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं।
मिलने वाले फायदे
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रूपये की पेंशन दी जाती है । योजना में आप जितना योगदान करते हैं, सरकार भी आपके खाते में उतना ही योगदान करती है। आपकी मृत्यु के बाद पत्नी को आजीवन आधी पेंशन डेढ़ हजार रुपये मिलेगी।
ऑनलाइन आवेदन
इसके लिए आपको योजना की वेबसाइट www.maandhan.in पर जाना होगा। होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको सेल्फ इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना नाम, ईमेल आइडी और कैप्चा कोड को भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटिपी दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा। आपको वह आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा।