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कोरिया: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुलदीप शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जिसके अनुसार जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त कर दी गई हैं। साथ ही उन्होंने जिले के अनुभाग बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, चिरमिरी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कोविड 19 गाईडलाईन का पालन करने की शर्त पर संचालित करने के अनुमति दी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिबंध यथावत रहेंगे।