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बलरामपुर। बलरामपुर नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए 10 नवम्बर को छठ पूजा हेतु प्रभारी कलेक्टर  रीता यादव ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसमें छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे, अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्तियों के लिए मास्क, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। छठट पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली का आयोजन नहीं करेंगे। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा इत्यादि खाकर अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा। दिये गये निदेशानुसार छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक ही हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी तथा छठ पूजा में सम्मिलित होने वोल प्रत्येक व्यक्ति को कोविड टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा। नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे। सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा जारी निर्देश/आदेश का पालन करना अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। आदेश में निहित शर्तों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट आपदा प्रबंधन अनिधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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