[responsivevoice_button voice=”Hindi Female” buttontext=”Listen to Post”]

पुरी, एएनआइ एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ओडिशा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पिनाकी मिश्रा ने सभी राजनीतिक नेताओं से व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए  जगन्नाथ मंदिर के महान कार्यों में बाधा ना डालने की अपील की है।

पिनाकी मिश्रा ने ट्वीट किया, ‘जय जगन्नाथ भगवान ने सर्वोच्च न्यायालय की आवाज के माध्यम से बात की है। नवीन बाबू पुरी को विश्व धरोहर स्थल बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने के अपने गंभीर प्रयास में सही साबित हुए हैं। उन्होंने सभी दलों को हर कदम पर साथ लेकर और सभी नेताओं को शिलान्यास समारोह में आमंत्रित कर इसे अराजनीतिक बनाने की हमेशा कोशिश की है। मैं सभी से व्यक्तिगत रूप से इस महान काम में अड़चन रोकने की अपील करता हूं।’

सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जगन्नाथ मंदिर में हो रहे पुनर्विकास व इसके पास जन सुविधाओं के निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज करने के साथ ही इनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अरधेंदु कुमार दास ने निर्माण कार्यों के खिलाफ अर्जी दायर की थी। आरोप लगाया गया कि मंदिर के पास ओडिशा सरकार द्वारा अवैध खुदाई कर रही है। ओडिशा सरकार मंदिर के आस-पास अवैध निर्माण कार्य करवा रही है। इससे प्राचीन मंदिर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!