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बलरामपुर। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में पदस्थ कार्यपालन अभियंता उमाशंकर राम ने ह्यूम पाइप खरीदी में साढ़े तीन करोड़ रुपए का घोटाला किया हैं।न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज ने 420 का मामला दर्ज करने का दिया आदेश। डीके सोनी अधिवक्ता ने सूचना के अधिकार के तहत कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग रामानुजगंज से आरआरसी ह्यूम पाइप, चेन्नज स्टोन, बाउंडी स्टोन सप्लाई के बारे में जानकारी निकाला था। जानकारी में बिना सामग्री खरीदी किए करोड़ो रूपए का भुगतान उमाशंकर राम कार्यपालन अभियंता द्वारा सप्लायर को कर दिया था। जिसकी शिकायत की गई थी लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण डीके सोनी अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज में अधिवक्ता रूपेश गुप्ता के माध्यम से धारा 156/3के तहत आवेदन पेश किया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज ने दस्तावेज अवलोकन करने के बाद 28 अप्रैल को थाना रामानुजगंज को उमाशंकर राम और संबंधित लोगो के खिलाफ 7 दिवस के भीतर प्रथम सूचना दर्ज कर मामले की जांच पूर्ण कर न्यायालय को अवगत कराने को कहा था। थाना रामानुजगंज के द्वारा 4 मई को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत पंजीबद्ध किया गया। कार्यपालन अभियंता उमाशंकर राम आदतन अपराधी बन चुका है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी कई मामले पंजीबद्ध है। अधिवक्ता डीके सोनी ने उमाशंकर राम को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है।