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अंबिकापुर। जिला सरगुजा धूम्रपान मुक्त घोषित किये जाने बाद अन्तरविभागीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन  संजीव कुमार झा कलेक्टर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक के साथ आयोजित किया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन भाषण में  जिले द्वारा धूम्रपान मुक्त जिले की उपाधि  मिलने को जिले में तम्बाकू मुक्त समाज की परिकल्पना की तरफ पहला कदम बताया एवं इस उपाधि को निरंतर बनाए रखने एवं तम्बाकू मुक्त जिले की ओर अग्रसर होने के लिए विभागीय समन्वय से सतत् निगरानी हेत निगरानी समिति का गठन किया गया। 

सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान निषेध के अनुपालन हेतु उल्लंघन होने पर अधिनियम के तहत त्वरित कार्यवाही की जाएगी। जिले के समस्त शिक्षण संस्थानों के 100 गज पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित हो यह सुनिचित करना संबंधित शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के साथ-साथ पंचायत विभाग, नगरीय निकाय, व पुलिस विभाग के आपसी समन्वयन से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी जो तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करते है उन्हें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंध चिकित्सालय में संचालित तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्र से तम्बाकू उपयोग छोडने हेतु परामर्श एवं उपचार दिलाना सुनिश्चित किया जाए।जिले में तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन के प्रतिबंध (कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 5) के तहत विक्रेताओं द्वारा तम्बाकू पदार्थ को सामने लटका कर एवं विक्रय केन्द्र पर तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन किया जाना, होडिंगस या अन्य माध्यम से पान मसाला व तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन करने को प्रतिबंधित  किया जाएगा है। बैठक में  विनय कुमार  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, नीलम टोप्पो,  जिला शिक्षा अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, समस्त जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार एवं द युनियन के प्रतिनिधी उपस्थित थे।

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