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बलरामपुर।बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत की दुकानें गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को बंद होती थीं। नगर पंचायत की मेहरबानी से शनिवार को नियम विरुद्ध आधी दुकानें खुली रही। एसडीएम बोले गुमास्ता लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की जायेगी।
नगर में गुमास्ता एक्ट की धज्जियां उड़ रही है। श्रम विभाग व नगर पंचायत की उदासीनता के चलते शहर में गुमास्ता एक्ट मजाक बनकर रह गया है। कार्रवाई नहीं होने से यहां की 30 प्रतिशित दुकानें बिना पंजीयन के ही चलाई जा रही है। यही कारण है कि व्यापारी इस एक्ट की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। नगर में गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं हो रहा है अधिकारियों की उदासीनता के चलते दुकानोंं में श्रमिकों का शोषण भी हो रहा है। नगर पंचायत में छोटी-बडी मिलाकर करीब 3 सौ दुकानें संचालित है।जिसमेंं से करीब दो सौ दुकानदारों ने गुमास्ता लाइसेंस लिया है। अधिकारियों की मानेंं तो गुमास्ता एक्ट के तहत नगर में शनिवार को दुकानेें बंद रखना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान हैं।लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते व्यापारियों के हौसले बुलंद हैं। शनिवार को नगर पंचायत की मेहरबानी से आधी दुकानें खुली रहीं। नगर पंचायत के अधिकारियों-कर्मचारियों को सूचना के बाद भी अपने निवास पर डटे रहें।नगर की आधी दुकानें बंद आधी खुली रही।
दुकानें खुलवाने के लिए परिषद की बैठक भी नही की गई
स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 (1) के अंतर्गत प्रावधान है कि गुमास्ता कानून के तहत सप्ताह के एक दिन सभी दुकानदारों को अपनी दुकान बंद रखनी होगी। साथ ही दुकान या स्थापना में काम कर रहे कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देना होगा। नगर पंचायत की दुकानें बंद कराने के लिए परिषद की बैठक आयोजित कर नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ व पार्षदगणों की उपस्थिति में पारित की जाती है इसके बाद ही नगर की दुकानें खुलेंगी या बंद रहेंगी इसका निर्णय लिया जाता है।
व्यापारी अपने दुकानोंं में नाबालिगों से भी काम ले रहे हैं
जानकारी के अनुसार नए नियमानुसार गुमास्ता एक्ट के तहत नया लाइसेंस बनवाते समय व्यापारियों से बाल श्रमिकोंं से काम न कराने समेत कानून का पालन करने के लिए शपथ पत्र भी भरवाया जाता है। व्यापारी अपने दुकानोंं में नाबालिगों से भी काम ले रहे हैं। इसके बाद भी श्रम विभाग द्वार कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
क्या कहते है अधिकारी
गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को दुकानें बंद करनी है। नगर पंचायत को दुकानें बंद कराने के लिए बोला गया है। जिनकी दुकानें नियम विरुद्ध खुली है।गुमास्ता लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की जायेगी।
चेतन साहू ,एसडीएम-राजपुर।
गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को दुकानें बंद करनी है। जो नियम विरुद को अपनी दुकानें खोल रखे हैं गुमास्ता लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की जायेगी।
राजेश कुशवाहा, सीएमओ नगर पंचायत-राजपुर।