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बलरामपुर।बलरामपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देश पर पस्ता पुलिस ने 20 वाहनों से 6500 रुपए समंस शुल्क वसूला, वाहन चालकों में मचा हड़कंप।

पस्ता थाना उप निरीक्षक रमेश एक्का ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देश पर रविवार को दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक बाइक, चार पहिया, बड़े वाहनों की चेकिंग कर छोटे- बड़े 20 वाहनों से 6500 रुपए समंस शुल्क वसूली की गई।
थाना प्रभारी संपत पोटाई ने कहा कि बाइक चालक बगैर दस्तावेज, हेलमेट, तीन सवारी व बड़े वाहन चालक ओवर लोड़ ड्राइविंग करते समय या वाहन चलाने का प्रयास करते समय इस तरह के पहले अपराध के लिए अपराधी को छह महीने तक की जेल हो सकती है या दस हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यही अपराध वापस यानी दूसरी बार करने पर दो साल तक की हो सकती है या पंद्रह हजार रुपए जुर्माना या दोनों के साथ हो सकता है।


दुर्घटना के कारण?

-यातायात नियमों की जानकारी का अभाव
-शराब पीकर गाड़ी चलाना
-गाड़ी चलाते समय मोबाईल से बातें करना
-गलत ओवरटेक करना
-तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाना
-ओवरलोड गाड़ी चलाना
बचाव के उपाय?
-यातायात नियमों का पालन करना
-शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना
-गाड़ी चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग नहीं करना
-हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना
-ट्रिपल लोड नहीं चलाना
-उचित कागजात और लाइसेंस साथ रहना
दंड के होंगे भागीदार
कारण सजा या जुर्माना धारा
-बिना लाइसेंस-एक हजार रूपए या तीन महीना तक कारावास या दोनों- एमवी एक्ट धारा-180 के तहत
-शराब पीकर गाड़ी चलाना-दो-तीन हजार जुर्माना, छह महीना से दो वर्ष कारावास या दोनों
-मोबाइल, इयरफोन, गलत ओवरटेकिंग-100-300 जुर्माना-एमवी एक्ट धारा 177 के तहत
-तेजी व लापरवाही से वाहन चलाना- 1400-3000 जुर्माना या छह महीना से दो वर्ष तक कारावास या दोनों- एमवी एक्ट धारा 183/184 के तहत।
-बिना बीमा गाड़ी चलाना-एक हजार जुर्माना या तीन महीना कैद या दोनों-एमवी एक्ट धारा 196 के तहत
-बिना परमिट गाड़ी चलाना-पांच हजार तक जुर्माना या तीन महीना तक कारावास या दोनों- एमवी एक्ट धारा 192 (ए)/66 (3)के तहत।
-प्रदू्षण प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाना- एक हजार तक जुर्माना-एमवी एक्ट धारा 190 (।।) के तहत।

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