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बलरामपुर। विकासखण्ड रामानुजगंज के अंतर्गत ग्राम शिवपुरी में स्वीकृत गौण खनिज साधारण रेत भंडारण की जारी कुल 6 भंडारण अनुज्ञप्ति को कार्यालय आदेश के द्वारा उल्लेखित नियम और शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश रेत का भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाई गई है तथा अनुज्ञप्ति धारी अजीत सिंह निवासी ग्राम-सनावल को ग्राम पचावल में स्वीकृत अस्थायी रेत भंडारण अनुज्ञप्ति को छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के नियम 15 का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने के फल स्वरुप इनको जारी रेत का अस्थाई भंडारण अनुज्ञप्ति को कार्यालय आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। रेत अनुज्ञप्ति स्थल का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसमें मुख्यतः लीज की अवधि, लीज क्षेत्र का रकबा, भंडारण क्षमता, प्रस्तुत की जाने वाली मासिक जानकारी एवं दस्तावेजों की जांच व अनुज्ञप्ति की शर्तों के पालन की स्थिति का स्थल पर जाकर की जा रही है इन समस्त बिंदुओं पर जांच उपरांत अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के तहत वैधानिक एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।