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अंबिकापुर। दिनेश कुमार सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में धारा 156/3 के तहत परिवाद पेश किया गया था जिसमे 1 अप्रेल 2022 को  परिवाद स्वीकार करते हुए सीजेएम अंबिकापुर ने संबंधित अधिकारियों जिस में बीके पटोरिया कार्यपंलन अभियंता, एलएल टोप्पो एसडीओ, अमित दास सब इंजीनियर, राष्टीय राज्य मार्ग संभाग अंबिकापुर और ठेकेदार में. आर.के. इन्फरस्टचर तथा में. गौरी कंस्टकाशन अंबिकापुर  के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।


डीके सोनी अधिवकता ने थाना अंबिकापुर में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें अंबिकापुर रामानुजगंज रोड में हुए गड़बड़ी के संबंध में अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने की मांग की गई थी तथा यह उल्लेख किया गया कि कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राज्य मार्ग संभाग कार्यालय अंबिकापुर द्वारा 4 जून 2019 को मे०आर०के० इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल रोड दर्रीपाड़ा अंबिकापुर को बीटी पैच रिपेयरिंग का वर्क आर्डर अंबिकापुर से रामानुजगंज गढ़वा रोड हेतु जारी किया गया था तथा अनुबंध क्रमांक 1/2019-2020 किया गया था पीएसी 94.62 लाख रुपए का वर्क आर्डर जारी किया गया था टोटल कंटेंट 64.99 लाख का था तथा उक्त कार्य को 15 दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करना था इसी प्रकार दिनांक 22 अगस्त 2019 को गौरी कंस्ट्रक्शन कंपनी संगम चौक गौरी भवन अंबिकापुर को बीटी पैच रिपेयरिंग का वर्क आर्डर अंबिकापुर से रामानुजगंज गढ़वा रोड हेतु जारी किया गया था तथा अनुबंध क्रमांक 7/2019-2020 किया गया था तथा पीएसी 144.95 लाख रुपए का वर्क आर्डर जारी किया गया था तथा टोटल कॉन्टेंट 95.48 लाख का था तथा उक्त कार्य को 1 माह के अंदर पूर्ण करना था उपरोक्त दोनों कार्य की जांच हेतु थर्ड पार्टी निरीक्षण दल के द्वारा दिनांक 10/6/2020 को सभी अधिकारियों की उपस्थिति में जांच की गई जिसमें काफी त्रुटि पाया गया तथा काफी स्थानों में मार्ग क्षतिग्रस्त पाया गया तथा पैच क्षतिग्रस्त होना पाया गया उक्त थर्ड पार्टी निरीक्षण दल द्वारा जो अनियमितताएं पाई गई वह नियमानुसार है अनुबंध क्रमांक 1/डीएल/2019-20 में थर्ड पार्ट निरीक्षण मार्ग के कि०मी० 5/2 से किलोमीटर 72/6 तक के अधिकांश मार्ग में बीटी पैच क्षतिग्रस्त होना पाया गया। इसी प्रकार अनुबंध क्रमांक 7/डीएल/ 2019-20 में थर्ड पार्टी निरीक्षण में पाया गया कि अनुबंध अपूर्ण होने के कारण माप पुस्तिका में माप दर्ज नहीं होने के कारण मात्रा का सत्यापन नहीं हो सका है, मार्ग के किलोमीटर 42/4, 43/8, 45/6, 45/8, 59/8, 59/6, 60/2, 63/6, 63/8, 84/6, 87/2, 96/2, 102/8, 104/6, 107/4, 107/6, में बीटी पैच रिपेयर का कार्य कराया गया था जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुका है। उक्त तथ्य जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है इसके अलावा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर को 27 जनवरी 2021 को जांच प्रतिवेदन मय पत्र को भेजा गया जिसमें उपरोक्त तथ्यों के अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है।


थर्ड पार्टी निरीक्षण दल के द्वारा 10 जून 2020 को भी संयुक्त निरीक्षण/जांच किया गया जिसमें आर०के० इंफ्रास्ट्रक्चर बी क्लास के द्वारा अंबिकापुर रामानुजगंज से गढ़वा रा०रा०मार्ग क्रमांक 343 में मरम्मत संरक्षण एवं अन्य सुरक्षात्मक सांकेतिक कार्य किए गए थे जिसके लिए 56.73 लाख रुपए का अनुबंध भी हुआ था जिसका भुगतान भी हो गया है उपरोक्त दोनों वर्क आर्डर के आधार पर ठेकेदारों को उपरोक्त बीटी पैच रिपेयरिंग का कार्य करना था, लेकिन ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर उपरोक्त बीटी पैच के कार्य में लिपा पोती की गई और उपरोक्त बगैर पूरी राशि निकाली गई।अंबिकापुर- रामानुजगंज गढ़वा रा०रा०क्रमांक 343 के बीटी पैच रिपेयरिंग कार्य में अनियमितता की गई है तथा शासकीय राशि का गबन किया गया है जिसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा एक आपराधिक कृत्य भी है इसलिए उक्त कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने की मांग करते हुए डी०के०सोनी द्वारा आवेदन मय दस्तावेज पेश किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं होने के कारण डी के सोनी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में परिवाद पेश किया जिसे स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना कर न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।अब देखना है कि उक्त आदेश का पालन थानेदार करते है की अधिकारियों और ठेकेदार से मिल कर उन्हे बचाने का प्रयास करते है।

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